जालंधर: शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने और ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालना कराने के लिए जालंधर पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा 163 और मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के तहत आदेश जारी करते हुए बिना वैध हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों को ईंधन (पेट्रोल, डीजल और CNG) देने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश 21 सितंबर 2026 से लागू हो चुका है और 20 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

किन वाहनों पर लागू होगा प्रतिबंध? यह नियम निजी और कमर्शियल (व्यावसायिक) दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। जिन वाहनों पर:
❌ HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है,
❌ जो बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं,
❌ जिनकी नंबर प्लेट टूटी, क्षतिग्रस्त, मुड़ी हुई, बदली हुई या ढकी हुई है, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। चालकों को ईंधन लेने से पहले नियमानुसार HSRP लगवानी होगी।
इन्हें मिली राहत: आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को इस आदेश से छूट दी गई है। इसके अलावा, हाल ही में खरीदे गए वे नए वाहन जिन पर वैध अस्थायी या स्थायी पंजीकरण नंबर सही तरीके से प्रदर्शित हो रहा है, वे भी इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगे।
पेट्रोल पंप संचालकों के लिए निर्देश:
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जालंधर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले सभी ईंधन स्टेशनों को एंट्री पॉइंट और फ्यूलिंग एरिया पर पंजाबी और अंग्रेजी में चेतावनी बोर्ड/नोटिस लगाने होंगे।
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पेट्रोल पंपों पर 24 घंटे CCTV कैमरे चालू रखने होंगे, जो एंट्री, एग्जिट और मुख्य सड़कों को कवर करें।
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CCTV फुटेज को कम से कम 2 महीने (60 दिन) तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।









